स्वतंत्रता दिवस से पहले गुरुग्राम में अलर्ट, धारा 163 लागू; ड्रोन-पतंग उड़ाने पर रोक

गुरुग्राम में धारा 163 लागू

Gurugram news: हरियाणा के गुरुग्राम में स्वतंत्रता दिवस से पहले जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्त कदम उठाए हैं. किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू कर दी गई है. इसके तहत कई तरह की पाबंदियां लागू की गई हैं, जिनका पालन करना सभी नागरिकों और संस्थानों के लिए अनिवार्य होगा.

जिला प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 30 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक गुरुग्राम जिले के सभी साइबर कैफे, पेइंग गेस्ट (PG), गेस्ट हाउस, होटल, कार्यालय और मकान मालिकों को अपने यहां आने-जाने वाले लोगों और रहने वालों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा. प्रशासन ने निर्देश दिया है कि सभी संस्थान और मकान मालिक अपने यहां रहने वाले किरायेदारों, घरेलू सहायकों, मेहमानों और आगंतुकों की जानकारी रजिस्टर में दर्ज करें. इसके साथ ही संबंधित व्यक्ति के वैध पहचान पत्र की फोटोकॉपी भी सुरक्षित रखनी होगी.

आदेश में यह भी कहा गया है कि जो लोग किसी स्थान पर एक सप्ताह से ज्यादा समय तक रह रहे हैं, उनका पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य होगा. प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा के लिहाज से यह कदम उठाया गया है, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर समय रहते नजर रखी जा सके.

स्वतंत्रता दिवस तक ड्रोन, ग्लाइडर और पतंग उड़ाने पर प्रतिबंध

स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए गुरुग्राम जिले में हवाई गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है. प्रशासन के आदेश के अनुसार, 30 जुलाई से 15 अगस्त 2026 तक जिले की सीमा में ड्रोन, माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट, ग्लाइडर, पावर ग्लाइडर, हॉट एयर बैलून, चाइनीज माइक्रोलाइट और पतंग उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.

प्रशासन ने यह फैसला सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया है. स्वतंत्रता दिवस के दौरान सरकारी कार्यक्रमों, वीआईपी मूवमेंट और सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी को देखते हुए किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है.

उल्लंघन करने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई

जिला प्रशासन ने सभी विभागों, पुलिस अधिकारियों और संबंधित एजेंसियों को आदेशों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं. अधिकारियों को कहा गया है कि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए.

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेशों की अनदेखी करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 और अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी.

स्वतंत्रता दिवस से पहले गुरुग्राम में बढ़ाई गई यह सख्ती सुरक्षा एजेंसियों की तैयारियों का हिस्सा है. प्रशासन का उद्देश्य किसी भी संभावित खतरे को रोकना और जिले में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखना है.

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