बिलासपुर में जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 28 अगस्त 2026 को आदेश जारी कर क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है।
पुलिस थाना सिटी कोतवाली
- Published: 29 Aug 2026, 12:16 PM IST
- Last Updated: 29 Aug 2026, 12:16 PM IST
बिलासपुर। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में हालिया विवाद के बाद बिगड़ती कानून-व्यवस्था की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाया है। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल ने 28 अगस्त 2026 को आदेश जारी कर क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। यह आदेश आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।
विवाद के बाद प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती
प्रशासन को पुलिस से मिली रिपोर्ट के मुताबिक 28 अगस्त की रात क्षेत्र में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद मारपीट की स्थिति बनी थी। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोगों के जुटने और सार्वजनिक मार्गों पर आवाजाही प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित रखने के लिए यह फैसला लिया।
हथियार लेकर घूमने पर प्रतिबंध
प्रतिबंधात्मक आदेश के तहत सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लेकर निकलने पर रोक रहेगी। तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरा, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल समेत किसी भी तरह के धारदार या अन्य हथियार लेकर सार्वजनिक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि ड्यूटी के दौरान हथियार रखने वाले शासकीय अधिकारी-कर्मचारी और नियमानुसार छूट प्राप्त लोग इसके दायरे से बाहर होंगे।
सभा-जुलूस के लिए पहले लेनी होगी अनुमति
सिटी कोतवाली क्षेत्र में सभा, रैली, जुलूस, प्रदर्शन, धरना और हड़ताल जैसे आयोजनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। एक स्थान पर चार या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर भी रोक रहेगी। हालांकि सामान्य आवागमन और वैध कार्य से आने-जाने वाले लोगों को इससे छूट दी गई है।
किसी भी सभा, जुलूस, रैली या प्रदर्शन के आयोजन के लिए पहले अनुविभागीय दंडाधिकारी, बिलासपुर से अनुमति लेना जरूरी होगा।
तोड़फोड़ और रास्ता रोकने वालों पर होगी कार्रवाई
प्रशासन ने सरकारी या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने, सड़क या मार्ग बाधित करने और लोगों के बीच भय का माहौल पैदा करने वाली गतिविधियों पर भी सख्ती की है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 188 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
आगामी आदेश तक लागू रहेगा प्रतिबंध
जिला प्रशासन के मुताबिक परिस्थितियों की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में यह प्रतिबंधात्मक व्यवस्था आगामी आदेश तक लागू रहेगी।
(छत्तीसगढ़ के जिले, कस्बे और गांवों की खबरों के लिए हरिभूमि का "ई-पेपर" पढ़ें। यहां क्लिक करें "epaper haribhoomi" या प्लेस्टोर से "हरिभूमि हिंदी न्यूज़" App डाउनलोड करें।)