महाकाल कोल्ड स्टोरेज के संचालक पर दाल हड़पने का आरोप: 2.25 करोड़ की दाल नहीं की वापस, व्यापारी की रसीदें छीनीं;कोर्ट के आदेश पर एफआईआर - Gwalior News
ग्वालियर36 मिनट पहले
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कोल्ड स्टोरेज में रखा था सवा दो करोड़ का माल
ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना क्षेत्र स्थित महाकाल कोल्ड स्टोरेज के संचालक पर दाल बाजार के एक कारोबारी के साथ 2 करोड़ 25 लाख रुपए की अमानत में खयानत का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि कारोबारी द्वारा कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखवाई गई 6565 बोरी मसूर, मलका, उड़द दाल और काबुली चना वापस नहीं किया गया। पुलिस ने यह कार्रवाई जिला न्यायालय के आदेश के बाद की है।
पुराने कारोबारी संबंधों के भरोसे रखा था माल
पुलिस और न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार चेतकपुरी विजय नगर निवासी कारोबारी जयराम डिगवानी, जो दाल बाजार में भरत ट्रेडिंग कंपनी का संचालन करते हैं, ने सितंबर 2023 में अपने पुराने कारोबारी संबंधों के चलते महाकाल कोल्ड स्टोरेज के संचालक महेश कुमार अग्रवाल के यहां अपनी फर्म का भारी मात्रा में स्टॉक सुरक्षित रखा था। इस स्टॉक में 6565 बोरी दाल और काबुली चना शामिल था, जिसकी कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपए बताई गई है।
रसीदें छीनने और मारपीट का भी आरोप
शिकायत के अनुसार जब जयराम डिगवानी अपना माल वापस लेने और अंतिम हिसाब करने महाकाल कोल्ड स्टोरेज पहुंचे, तब महेश अग्रवाल अपने साथियों के साथ वहां मौजूद था। आरोप है कि जैसे ही व्यापारी ने माल की मूल रसीदें टेबल पर रखीं, आरोपियों ने रसीदें छीन लीं। विरोध करने पर उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की गई। उस समय पुलिस ने केवल मारपीट का मामला दर्ज किया, लेकिन करोड़ों रुपए के माल को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
दाल बाजार के व्यापारी के साथ हुई ठगी।
पंचायतों और जनसुनवाई के बाद भी नहीं मिली राहत
पीड़ित व्यापारी ने आरोप लगाया कि अपना माल वापस पाने के लिए उन्होंने व्यापारिक संगठनों, सामाजिक स्तर पर पंचायतों और प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई। नवंबर 2025 में उन्होंने पुरानी छावनी थाने में दोबारा शिकायत की और बाद में आईजी व एसपी की जनसुनवाई में भी पहुंचे, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ मामला
पुलिस और प्रशासन से राहत नहीं मिलने पर जयराम डिगवानी ने ग्वालियर जिला न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने इसे गंभीर मानते हुए पुरानी छावनी थाना पुलिस को आरोपी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के निर्देश दिए। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने महेश कुमार अग्रवाल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 406 (अमानत में खयानत) सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जल्द होगी गिरफ्तारी और माल की बरामदगी: टीआई
पुरानी छावनी थाना प्रभारी डॉ. संतोष यादव ने बताया कि न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए कारोबारी की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की विस्तृत जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी तथा माल की बरामदगी की कार्रवाई की जाएगी।
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