इंदौर2 घंटे पहले

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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इंदौर की बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था पर सुनवाई की। कोर्ट ने प्रशासन की कार्रवाई पर नाराजगी जताई। कहा- ट्रैफिक व्यवस्था में कोई खास सुधार नजर नहीं आ रहा है। हाईकोर्ट के सामने भी लोग ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहे।

कोर्ट ने कहा- गलत नंबर प्लेट, बिना नंबर प्लेट और हूटर-सायरन लगी गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। लगातार चालान के बावजूद ट्रैफिक जाम और नियमों का उल्लंघन जारी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संदीप भट्ट और न्यायमूर्ति गजेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने की। अगली सुनवाई 28 सितंबर को होगी।

इंदौर हाईकोर्ट के सामने ही ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहे लोग।

इंदौर हाईकोर्ट के सामने ही ट्रैफिक रूल्स तोड़ रहे लोग।

660 CCTV कैमरे और चौराहों पर जवान तैनात होने का दावा

याचिकाकर्ता महेश गर्ग की ओर से अधिवक्ता मनीष यादव और अधिवक्ता अनस मकरानी ने पिछली सुनवाई के आदेश का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि प्रशासन से शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों और चौराहों पर तैनात ट्रैफिक जवानों की जानकारी शपथपत्र के माध्यम से मांगी गई थी।

इस दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया- शहर के चौराहों पर 660 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही सभी प्रमुख स्थानों पर ट्रैफिक जवानों की तैनाती होने का दावा किया गया। प्रशासन के दावे पर याचिकाकर्ताओं ने आपत्ति जताई।

इंदौर हाईकोर्ट परिसर के बाहर लोग यातायात नियम तोड़कर निकल रहे।

इंदौर हाईकोर्ट परिसर के बाहर लोग यातायात नियम तोड़कर निकल रहे।

याचिकाकर्ताओं ने कहा- जमीनी स्थिति दावे के उलट

याचिकाकर्ताओं ने कहा- जमीनी स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। शहर के कई हिस्सों में आज भी ट्रैफिक व्यवस्था खराब है। सिर्फ ड्रिंक एंड ड्राइव के चालान बनाने में व्यस्त दिखाई देती है, जबकि शहर की समग्र ट्रैफिक व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है।

‘हाईकोर्ट के सामने तक नियमों का उल्लंघन’

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ट्रैफिक व्यवस्था पर नाराजगी जताई। कहा कि उसे स्वयं मैदानी स्तर पर कोई सुधार नजर नहीं आ रहा है। गलत और बिना नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के सड़कों पर चलने पर भी सवाल उठाए। हूटर और सायरन लगी गाड़ियों के इस्तेमाल पर भी सवाल किया गया।

कोर्ट ने कहा कि लगातार चालान के बाद भी ट्रैफिक जाम और नियमों का उल्लंघन जारी है तो केवल चालानी कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।

हाईकोर्ट परिसर चौराहे के सामने नियम तोड़ते लोग।

हाईकोर्ट परिसर चौराहे के सामने नियम तोड़ते लोग।

भारी वाहनों की दिन में एंट्री पर भी जवाब मांगा

सुनवाई के दौरान इंदौर में भारी वाहनों के प्रवेश का मुद्दा भी सामने आया। कोर्ट ने प्रशासन से पूछा कि शहर में भारी वाहनों के प्रवेश को लेकर क्या व्यवस्था की गई है।

याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि शहरों में दिन के समय भारी वाहनों की एंट्री पर रोक की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन ऐसी कोई व्यस्था नहीं है। सरकार ने अगली सुनवाई में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा।

करीब 6 मामले हाईकोर्ट में पेंडिंग

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति संदीप भट्ट और न्यायमूर्ति गजेन्द्र सिंह की खंडपीठ ने की। बताया गया कि इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था से जुड़े करीब 6 से ज्यादा मामले फिलहाल हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं।

इन मामलों में यातायात व्यवस्था, नियमों के पालन, ट्रैफिक प्रबंधन और भारी वाहनों के प्रवेश जैसे मुद्दे उठाए गए हैं। सुनवाई के बाद अगली सुनवाई में प्रशासन को भारी वाहनों की एंट्री और ट्रैफिक व्यवस्था पर विस्तृत जवाब पेश करना है।

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