CG Disability Pension Scheme:छत्तीसगढ़ (Chattisgarh) सरकार दिव्यांगजनों को आर्थिक मदद देने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Social Security Pension Scheme) चलाती है। इसका उद्देश्य दिव्यांग लोगों को रोजमर्रा के खर्चों में मदद देना और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में सहयोग करना है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को हर महीने पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे उन्हें अपनी जरूरी चीजों और छोटे-मोटे खर्चों को पूरा करने में मदद मिल सकती है। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को निर्धारित पात्रता शर्तें पूरी करनी होती हैं। आवेदन से पहले पेंशन की राशि, जरूरी दस्तावेज और प्रक्रिया की जानकारी लेना जरूरी है।

दिव्यांग पेंशन योजना में हुआ बदलाव

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ (Disability Pension Eligibility) लेने के लिए आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए। योजना के तहत 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के ऐसे दिव्यांग व्यक्ति पात्र हो सकते हैं, जिनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र में 40% या उससे अधिक दिव्यांगता दर्ज हो। इसके अलावा, गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले दिव्यांगजन और पात्र बौने व्यक्ति भी योजना के दायरे में आते हैं। दिव्यांग बच्चों के लिए अलग नियम हो सकते हैं। आवेदन करने से पहले संबंधित विभाग से अपनी पात्रता की पुष्टि जरूर करें।

— Higher Education Department, MP (@highereduminmp) October 16, 2026

हर महीने कितनी पेंशन मिलती है?

छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन की राशि योजना के अनुसार अलग-अलग हो सकती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme) के पुराने नियमों के तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने ₹500 मिलते थे। इसमें केंद्र सरकार की ओर से ₹300 और राज्य सरकार की ओर से ₹200 दिए जाते थे। हालांकि, 14 अक्टूबर 2026 को केंद्र सरकार ने दिव्यांग पेंशन के नियमों में बदलाव को मंजूरी दी है। नई व्यवस्था के अनुसार, 80 वर्ष से कम उम्र के पात्र लाभार्थियों को ₹375 प्रति माह और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लाभार्थियों को ₹625 प्रति माह देने का प्रावधान है। इसके साथ ही, दिव्यांगता की पात्रता सीमा 80% से घटाकर 40% करने और न्यूनतम उम्र की शर्त हटाने को भी मंजूरी दी गई है।

आवेदन के लिए कौन से दस्तावेज चाहिए?

छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना के आवेदन के लिए सरकारी सेवा पोर्टल पर कुछ जरूरी दस्तावेज (Disability Pension Scheme documents ) बताए गए हैं। आवेदक को छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र, उम्र का प्रमाण, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और गरीबी रेखा से नीचे होने का प्रमाण पत्र देना होता है। बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक भी भुगतान से जुड़ी जानकारी के लिए काम आ सकती है। दस्तावेजों की सूची योजना और आवेदक की स्थिति के अनुसार अलग हो सकती है। इसलिए फॉर्म भरने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर दी गई सूची देख लें। 

छत्तीसगढ़ दिव्यांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन छत्तीसगढ़ सरकार के सेवा सेतु पोर्टल (Sewa Setu Portal) के माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए पोर्टल पर जाकर संबंधित पेंशन सेवा चुननी होगी। आवेदन की प्रक्रिया इस प्रकार है:

पहला चरण:  छत्तीसगढ़ सरकार के सेवा सेतु पोर्टल uat-ed.cgstate.gov.in   पर जाएं।

दूसरा चरण: सामाजिक कल्याण विभाग में इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना का विकल्प चुनें।

तीसरा चरण: आवेदन फॉर्म में मांगी गई व्यक्तिगत जानकारी, पता, दिव्यांगता और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी भरें।

चौथा चरण: जरूरी दस्तावेज अपलोड करके आवेदन जमा करें। आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाला रसीद नंबर या आवेदन नंबर अपने पास रखें।

पांचवां चरण: संबंधित विभाग आवेदन और दस्तावेजों की जांच करेगा। पात्र पाए जाने पर पेंशन मंजूर की जा सकती है।

आवेदन की स्थिति कैसे पता करें?

आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति (Disability Pension Application Status) जानने के लिए सेवा सेतु पोर्टल पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करें। आवेदन नंबर संभालकर रखें, क्योंकि इससे आवेदन की जानकारी खोजने में मदद मिल सकती है। अगर ऑनलाइन स्थिति नहीं मिल रही है, तो नजदीकी लोक सेवा केंद्र या संबंधित समाज कल्याण कार्यालय में संपर्क करें।

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