CG EX-Agniveer Reservation: छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने पुलिस, वन और जेल विभाग की तृतीय श्रेणी की सीधी भर्तियों में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सरकार का कहना है कि इससे चार वर्ष की सैन्य सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को सम्मानजनक सरकारी रोजगार का अवसर मिलेगा।

इन भर्तियों में मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

कैबिनेट के फैसले के अनुसार पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक और जेल विभाग में प्रहरी के पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। इसके लिए "छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026" लागू किया जाएगा।

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पहले से लागू अग्निवीर योजना को मिलेगा राज्य का सहयोग

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर चार वर्ष तक भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा देते हैं। सेवा अवधि पूरी होने के बाद बड़ी संख्या में अग्निवीर नागरिक जीवन में लौटते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला ऐसे युवाओं को राज्य की सरकारी नौकरियों में अवसर देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि सेना में मिले अनुशासन, प्रशिक्षण और अनुभव का लाभ राज्य की सुरक्षा और कानून व्यवस्था से जुड़े विभागों को मिलेगा।

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किन अग्निवीरों को मिलेगा लाभ

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह आरक्षण केवल उन अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्ति प्राप्त की हो। पात्र अभ्यर्थी राज्य सरकार की निर्धारित भर्ती प्रक्रिया के तहत इस आरक्षण का लाभ ले सकेंगे।

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विधानसभा में की गई घोषणा पर अमल

यह फैसला मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। राज्य सरकार का कहना है कि अग्निवीरों के पुनर्वास और रोजगार को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है, ताकि प्रशिक्षित युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर मिल सके और राज्य के सुरक्षा तंत्र को भी उनका अनुभव प्राप्त हो।

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