CG Meat Ban: छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) की राजधानी रायपुर में धार्मिक पर्वों को देखते हुए नगर निगम ने बड़ा फैसला लिया है। रायपुर मीट-मटन दुकान बंद (CG Meat Ban) को लेकर निगम के स्वास्थ्य विभाग ने आदेश जारी किया है। 

इसके तहत नगर निगम के पूरे क्षेत्र में पांच निर्धारित दिनों पर पशुवध गृह (Slaughter House) और सभी मीट-मटन विक्रय दुकानों को बंद रखा जाएगा। निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंधित दिनों में दुकान खोलने या मीट-मटन बेचने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह फैसला धार्मिक पर्वों के दौरान लागू रहेगा। अधिकारियों को आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है।

इन पांच तारीखों पर बंद रहेंगी दुकानें

नगर निगम के आदेश के अनुसार 14 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी (Ganesh Chaturthi), 15 सितंबर को पर्युषण पर्व का अंतिम दिवस (Paryushan Festival), 22 सितंबर को डोल ग्यारस (Dol Gyaras), 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी (Anant Chaturdashi) और 26 सितंबर को पर्युषण पर्व में संवत्सरी एवं उत्तम क्षमा के अवसर पर दुकानें बंद रहेंगी। 

इन सभी तारीखों पर रायपुर मीट-मटन दुकान बंद (CG Meat Ban) व्यवस्था पूरे नगर निगम क्षेत्र में लागू रहेगी। निगम ने पशुवध गृह के साथ मीट-मटन बेचने वाले सभी प्रतिष्ठानों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं। दुकानदारों से निर्धारित तारीखों पर कारोबार पूरी तरह बंद रखने को कहा गया है।

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जोन स्तर पर होगी लगातार निगरानी

आदेश के पालन की जिम्मेदारी जोन स्वास्थ्य अधिकारियों (Zonal Health Officers) और जोन स्वच्छता निरीक्षकों (Sanitation Inspectors) को दी गई है। संबंधित अधिकारी अपने-अपने जोन क्षेत्रों में मीट-मटन दुकानों की निगरानी करेंगे।

रायपुर मीट-मटन दुकान बंद (CG Meat Ban) आदेश के तहत प्रतिबंधित तारीखों में कोई दुकान खुली न रहे, यह सुनिश्चित किया जाएगा। निगम की टीम जरूरत के अनुसार मौके पर पहुंचकर दुकानों का निरीक्षण भी करेगी। अधिकारियों को मैदानी स्तर पर प्रतिबंध का प्रभावी पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं। निगम की ओर से दुकानदारों को आदेश का उल्लंघन नहीं करने की हिदायत भी दी गई है।

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होटल और अन्य प्रतिष्ठान भी निगरानी में

नगर निगम की निगरानी केवल मीट-मटन (CG Meat Ban) दुकानों तक सीमित नहीं रहेगी। महापौर मीनल चौबे (Mayor Meenal Choubey) के निर्देश पर होटल और अन्य प्रतिष्ठानों पर भी नजर रखी जाएगी। यदि प्रतिबंधित तारीखों पर किसी होटल, दुकान या अन्य स्थान पर मीट-मटन का विक्रय (CG Meat Ban) होता मिला, तो निगम की टीम मौके पर सामग्री जब्त कर सकती है।

इसके साथ संबंधित व्यक्ति या संस्था के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम ने अधिकारियों को ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इससे रायपुर मीट-मटन दुकान बंद आदेश के दायरे में होटल और दूसरे प्रतिष्ठान भी रहेंगे।

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उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई

नगर निगम ने दुकानदारों और प्रतिष्ठान संचालकों से निर्धारित पांचों दिनों में आदेश का पालन करने की अपील की है। रायपुर मीट-मटन दुकान बंद व्यवस्था (CG Meat Ban) तय धार्मिक पर्वों के दौरान लागू रहेगी और इसकी निगरानी निगम के संबंधित अधिकारी करेंगे। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सामग्री जब्ती (Seizure) के साथ यथोचित कार्रवाई की जाएगी।

निगम का कहना है कि प्रतिबंध को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए जोन स्तर पर निगरानी की जाएगी। यह आदेश केवल निर्धारित पांच तारीखों के लिए लागू है। इन तारीखों के बाद मीट-मटन दुकानों के सामान्य संचालन पर किसी नए प्रतिबंध की जानकारी आदेश में नहीं दी गई है।

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