CG Traffic Rule: बिलासपुर में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यातायात पुलिस बिलासपुर ने नई पहल शुरू की है। शहर के प्रमुख मार्गों, चौक-चौराहों और आंतरिक क्षेत्रों में निर्धारित गति सीमा दर्शाने वाले सुरक्षात्मक एवं संकेतात्मक बोर्ड लगाए जा रहे हैं। इन बोर्डों के माध्यम से वाहन चालकों को अलग-अलग क्षेत्रों में निर्धारित अधिकतम गति सीमा की जानकारी दी जा रही है, ताकि वे नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित वाहन चला सकें। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) रामगोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यह अभियान चलाया जा रहा है।

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इसका उद्देश्य शहर में सरल, सुगम, सुव्यवस्थित और सुरक्षित यातायात व्यवस्था विकसित करना तथा सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है। यातायात पुलिस के अनुसार शहर के आंतरिक मार्गों पर अधिकतम गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। वहीं स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, कलेक्टोरेट, शासकीय कार्यालयों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के आसपास 20 किलोमीटर प्रति घंटा की सीमा तय की गई है। इसके अलावा रिहायशी कॉलोनियों, मोहल्लों की गलियों और अन्य चिन्हित स्थानों पर वाहनों की अधिकतम गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है।

नियम पालन न करने पर होगी चालानी कार्रवाई

पुलिस ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ऑनलाइन माध्यम से कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए शहर के प्रमुख मार्गों पर लगे सीसीटीवी कैमरे, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल और निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। रामगोपाल करियारे, एएसपी, यातायात, बिलासपुर के मुताबिक वाहन चालक केवल चालान के डर से नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात नियमों का पालन करें।

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निर्धारित गति सीमा, ट्रैफिक संकेतों और सुरक्षा मानकों का पालन कर ही सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। सडक़ सुरक्षा केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक दायित्व भी है। यदि वाहन चालक ट्रैफिक सेंस का परिचय देते हुए जिम्मेदारी से वाहन चलाएं, तो शहर में दुर्घटनाओं में उल्लेखनीय कमी लाई जा सकती हैबिलासपुर में लागू की गई नई स्पीड लिमिट सड़क सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अब वाहन चालकों को अलग-अलग क्षेत्रों में निर्धारित 20, 30 और 40 किमी प्रति घंटा की गति सीमा का पालन करना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सुरक्षित यात्रा और अनावश्यक जुर्माने से बचने के लिए वाहन चालक निर्धारित गति सीमा और यातायात नियमों का पालन करें।

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