सेंट्रल न्यूज़ रूम, 30 जुलाई 2026: छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने राज्य के लाखों शासकीय सेवकों और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा की है। वर्तमान में लागू 'छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम 2013' के तहत कर्मचारियों को इलाज के लिए पहले स्वयं भुगतान करना पड़ता था और फिर प्रतिपूर्ति (reimbursement) के लिए एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिससे बिल पास होने में काफी समय लगता था। अब इस Chhattisgarh Govt Employees Cashless Medical Facility Scheme के लागू होने से कर्मचारियों को अस्पतालों में सीधे कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी, जिससे उन्हें अपनी बचत खर्च करने या इलाज के लिए कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
Eligibility Criteria for Chhattisgarh Cashless Treatment and Beneficiaries
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सरकार ने लाभार्थियों की स्पष्ट परिभाषा तय की है। Who is eligible for Chhattisgarh cashless treatment की श्रेणी में राज्य शासन के नियंत्रण के अधीन समस्त शासकीय सेवक (चाहे वे ड्यूटी पर हों, प्रशिक्षण में हों या छुट्टी पर), संविदा कर्मचारी, प्रशिक्षणधीन नगर सैनिक और आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले पूर्णकालिक कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारी के परिवार में उनके पति/पत्नी, माता-पिता, नाबालिग पुत्र, अविवाहित पुत्रियां और पूरी तरह आश्रित तलाकशुदा पुत्रियां भी पात्र होंगी। हालांकि, सेवानिवृत्त कर्मचारी, अंशकालिक कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को इस विशिष्ट योजना के दायरे से बाहर रखा गया है।
Step-by-Step Guide on How to Apply for CG E-Health Card
कैशलेस सुविधा का लाभ लेने के लिए प्रत्येक पात्र कर्मचारी और उनके आश्रितों का How to apply for CG E-Health Card प्रक्रिया के तहत पंजीकरण अनिवार्य होगा। कर्मचारियों को अपनी Employee ID और परिवार के सदस्यों के आधार कार्ड के माध्यम से संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी (DDO) से वेरिफिकेशन कराना होगा। इस पंजीकरण के लिए NIC के सहयोग से एक 'Beneficiary Identification System' (BIS) प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका प्रबंधन विभागाध्यक्ष कार्यालयों की जिम्मेदारी होगी। एक बार E-Health Card बन जाने के बाद, लाभार्थी अस्पताल में बायो-ऑथेंटिकेशन के जरिए सीधे इलाज शुरू करा सकेंगे।
List of Empanelled Hospitals for Chhattisgarh Cashless Treatment
इलाज के लिए नेटवर्क को विस्तार देते हुए सरकार ने बड़े पैमाने पर अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है। List of empanelled hospitals for Chhattisgarh cashless treatment के अंतर्गत वर्तमान में राज्य के भीतर 134 और राज्य के बाहर 64 निजी अस्पताल मान्यता प्राप्त हैं। इसके अतिरिक्त, आयुष्मान भारत योजना (PMJAY) के तहत अनुबंधित सभी अस्पताल इस योजना के लिए 'स्वतः अनुबंधित' (deemed empanelled) माने जाएंगे। इसके लिए किसी रेफरल की आवश्यकता नहीं होगी; कर्मचारी सीधे किसी भी सूचीबद्ध अस्पताल में जाकर अपनी पात्रता के अनुसार उपचार प्राप्त कर सकेंगे।
Claim Processing and Treatment Workflow in CG Cashless Scheme
अस्पतालों में उपचार की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी बनाया गया है। Claim processing and treatment process in Chhattisgarh cashless scheme के तहत, अस्पताल E-Health Card के माध्यम से मरीज का बायो-ऑथेंटिकेशन करेंगे और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के 'Transaction Management System' (TMS) पर 'Preauthorization' लेकर उपचार शुरू करेंगे। इलाज के बाद अस्पताल स्वयं डिजिटल क्लेम पेश करेंगे, जिसका परीक्षण TPA या विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा और भुगतान सीधे अस्पताल को कर दिया जाएगा। मरीजों को किसी भी प्रकार के 'मेडिकल एडवांस' की जरूरत नहीं होगी क्योंकि पूरी प्रक्रिया कैशलेस है।
Financial Provisions and Budget for CG Cashless Medical Scheme 2026-27
योजना के सुचारू संचालन के लिए सरकार ने मजबूत वित्तीय और प्रशासनिक ढांचा तैयार किया है। Financial budget for Chhattisgarh cashless medical scheme के तहत राज्य सरकार पर वार्षिक व्यय भार लगभग 220 से 230 करोड़ रुपये अनुमानित है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में फिलहाल 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को इसका 'नोडल विभाग' बनाया गया है, जहाँ एक पृथक सेल (Separate Cell) शिकायतों के निवारण और निगरानी के लिए 24/7 काम करेगा। किसी भी समस्या की स्थिति में लाभार्थी फ्री कॉल सेंटर या पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। रिपोर्ट: शोएब सिद्दीकी।
.webp)