बैतूल जिला न्यायालय परिसर में हंगामा करने और पुलिसकर्मियों से मारपीट करने के आरोपी 28 वर्षीय लोकेश प्रजापति को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) कोर्ट ने मानसिक उपचार के लिए ग्वालियर भेजने का आदेश दिया है। सोमवार को कोतवाली पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश

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पुलिस ने आरोपी लोकेश को रविवार रात जिला अस्पताल के कैदी वार्ड में कड़ी सुरक्षा के बीच रखा था। सोमवार को उसे गिरफ्तार कर सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। मेडिकल अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में उसे मानसिक रोगी बताते हुए मानसिक चिकित्सालय भेजने की अनुशंसा की।

जिला जेल में मानसिक रोगियों को रखने की जगह नहीं जिला जेल अधीक्षक ने कोर्ट को बताया कि जिला जेल में मानसिक रोगियों के इलाज और सुरक्षित रखने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। इसके बाद मेडिकल रिपोर्ट और जेल प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को मानसिक रोग चिकित्सालय, ग्वालियर भेजने के आदेश दिए।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह ने बताया कि आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था। मेडिकल और जेल प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने यह निर्णय लिया।

कोर्ट परिसर में किया था हंगामा

गौरतलब है कि रविवार को लोकेश प्रजापति ने जिला न्यायालय परिसर स्थित हनुमान मंदिर में पूजा करने के बाद अचानक आक्रामक व्यवहार करना शुरू कर दिया था। उसने कोर्ट परिसर में हंगामा किया, पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों से मारपीट की तथा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। उसे काबू करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी।

आरोपी का व्यवहार इतना उग्र था कि कोतवाली थाने का मुख्य गेट बंद करना पड़ा। मेडिकल परीक्षण के लिए उसे बख्तरबंद पुलिस वाहन से अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं और मोटर वाहन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

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युवक ने बैतूल कोर्ट परिसर में हंगामा किया

बैतूल जिला न्यायालय परिसर में सोमवार शाम 28 वर्षीय लोकेश प्रजापति ने जमकर हंगामा किया। कंपनी गार्डन निवासी लोकेश को काबू करने के लिए कोर्ट कर्मचारियों और पुलिसकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब 5 से 7 पुलिसकर्मियों ने उसे पकड़कर कोतवाली थाना पहुंचाया। वहां उसे हिरासत में लेकर मेडिकल परीक्षण कराया गया। पूरी खबर पढ़ें…