मुंबई (उत्तम हिन्दू न्यूज): बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान के भांजे और अभिनेता इमरान खान की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। मुंबई के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में आयोजित एक राजनीतिक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के बाद मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ सख्त कानूनी कदम उठाया है। पुलिस ने इमरान खान को इमिग्रेशन एक्ट के तहत 28 अक्टूबर तक भारत छोड़ने का औपचारिक ‘लीव इंडिया’ (Leave India) नोटिस जारी कर दिया है। अभिनेता ने इस कानूनी नोटिस की प्रति भी प्राप्त कर ली है।
अमेरिकी नागरिकता और OCI कार्डधारक होने के बावजूद प्रदर्शन में हुए थे शामिल
यह पूरी कार्रवाई इमरान खान की नागरिकता और भारत के आव्रजन नियमों के उल्लंघन से जुड़ी है। दरअसल, इमरान खान भारतीय नागरिक नहीं हैं; उनका जन्म अमेरिका के विस्कॉन्सिन में हुआ था और उनके पास अमेरिकी नागरिकता व अमेरिकी पासपोर्ट है। भारत में वह ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्डधारक के तौर पर रह रहे हैं। नियमों के मुताबिक, विदेशी नागरिक अथवा ओसीआई कार्डधारक भारत में किसी भी प्रकार की घरेलू राजनीतिक गतिविधि या सरकार विरोधी प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले सकते। इमरान खान अपनी पार्टनर लेखा वॉशिंगटन और कजिन जैन मैरी खान के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जहां से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था।
पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने की थी शिकायत, गृह मंत्रालय से LOC की उठाई थी मांग
इमरान खान के इस प्रदर्शन में शामिल होने के बाद राजनीतिक हलकों में विवाद गहरा गया था। पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इस पर कड़ा ऐतराज जताते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय और आव्रजन विभाग को औपचारिक शिकायत भेजी थी। सोमैया ने सवाल उठाया था कि अमेरिकी पासपोर्ट धारक होने के बावजूद इमरान भारत के आंतरिक व राजनीतिक मामलों से जुड़े प्रदर्शनों में कैसे हिस्सा ले सकते हैं। उन्होंने अभिनेता के खिलाफ लुक-आउट सर्कुलर (LOC) जारी करने और विदेशी नागरिक द्वारा वीजा व ओसीआई नियमों के उल्लंघन पर त्वरित दंडात्मक कार्रवाई की मांग की थी।
इमिग्रेशन एक्ट के तहत कार्रवाई, 28 अक्टूबर की समय-सीमा तय
शिकायत और जांच के आधार पर मुंबई पुलिस ने विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (FRRO) व इमिग्रेशन एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत कदम उठाते हुए अभिनेता को भारत छोड़ने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर तय कर दी है। तय समय-सीमा के भीतर देश न छोड़ने पर उनके खिलाफ प्रत्यर्पण और वीजा रद्दीकरण जैसी आगे की कठोर कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं।
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