Delhi Race Club: केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली में 100 साल पुराने 'दिल्ली रेस क्लब' की 53 एकड़ जमीन का कब्जा लेकर बेदखली और तोड़फोड़ की कार्रवाई को शुरू कर दिया है।

Delhi Race Club

दिल्ली रेस क्लब की जमीन पर चला बुलडोजर।

  • Published: 28 Aug 2026, 02:55 PM IST
  • Last Updated: 28 Aug 2026, 02:59 PM IST

Delhi Race Club: लुटियंस दिल्ली की बेहद कीमती जमीन पर अब केंद्र सरकार ने कब्जा कर लिया है। प्रधानमंत्री आवास के बेहद पास स्थित ऐतिहासिक दिल्ली रेस क्लब की केंद्र सरकार ने 53 एकड़ परिसर का कब्जा लेने के बाद वहां तोड़फोड़ शुरू शुरू कर दिया है।

इसके साथ ही करीब 100 साल पुराने इस क्लब में घुड़दौड़ की गतिविधियां भी खत्म हो गई है। यह विवाद मार्च में शुरू हुआ, जब लैंड एंड डिवेलपमेंट ऑफिस ने सरकारी जमीन खाली करने का नोटिस दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने 26 मई को क्लब के खिलाफ बेदखली प्रक्रिया जारी रखने का रास्ता साफ कर दिया था।

पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज की याचिका

मंगलवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने क्लब की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 11 अगस्त को जारी बेदखली आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी। इसके बाद केंद्र ने लोक कल्याण मार्ग स्थित परिसर का कब्जा ले लिया।

क्लब के अधिकारियों के मुताबिक बुलडोजर ने अस्तबल, बुकमेकर्स रिंग, विनिंग पोस्ट, फोटो-फिनिश कैमरा और सैडलिंग एनक्लोजर समेत कई ऐतिहासिक ढांचों को गिरा दिया। क्लब में 250 से अधिक घोड़े थे, जिनमें से 200 को उनके मालिक वापस ले जा चुके हैं, जबकि करीब 50 घोड़े अभी परिसर में ही है।

1940 के दशक में बनाए गए अस्तबल दिल्ली की गर्मी से घोड़ों को बचाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए थे। इन घोड़ों की कीमत नस्ल और रिकॉर्ड के आधार पर 3 लाख से 50 लाख रुपये तक बताई जाती है। कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार के 11 अगस्त के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से मना कर दिया, जिसमें क्लब को 15 दिनों के अंदर परिसर खाली करने का निर्देश दिया गया था।

VIDEO | Delhi: Bulldozers demolish age-old structures as Centre takes possession of Delhi Race Club

Demolition work at the Delhi Race Club commenced on Thursday morning, after the Centre took possession of the club’s 53-acre premises. pic.twitter.com/YifFaFRGXc

— Press Trust of India (@PTI_News) August 27, 2026

11 अगस्त को दिया था खाली करने का आदेश 

यह मामला सेंट्रल गोल्फ लिंक रोड पर प्रधानमंत्री के सरकारी आवास के सामने स्थित क्लब की जमीन से जुड़ा है। एस्टेट ऑफिसर ने पब्लिक प्रीमिसेस (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) एक्ट के तहत 11 अगस्त को क्लब को परिसर खाली करने का आदेश दिया था। क्लब ने इसके खिलाफ अपील करते हुए तत्काल रोक की मांग की थी।