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- Raipur Love Jihad Case | FIR Registered Against Husband & In laws In Mowa
रायपुर3 घंटे पहले
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रायपुर में कथित 'लव जिहाद' मामले में दैनिक भास्कर में पीड़िता की आपबीती प्रकाशित होने के बाद उसके पति के खिलाफ मोवा थाने में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी ससुर और पीड़िता के पति के खिलाफ धमकी देने के आरोप में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
एफआईआर के मुताबिक, 1 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे आरोपी ससुर ने पीड़िता के पति के साथ मिलकर पारिवारिक विवाद के दौरान पीड़िता को गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने इस शिकायत पर BNS की धारा 296, 351(2) के तहत केस दर्ज किया है।

मोवा थाने में दर्ज हुई एफआईआर
खबर के बाद दर्ज हुआ मामला
इससे पहले दैनिक भास्कर ने पीड़िता के आरोपों पर विस्तृत खबर प्रकाशित की थी। युवती ने आरोप लगाया था कि इंस्टाग्राम पर 'सोनू' नाम बताकर एक युवक ने उससे दोस्ती की, अपनी धार्मिक पहचान छिपाई और शादी के बाद धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया। उसने मारपीट, मंदिर जाने से रोकने और प्रताड़ना जैसे कई गंभीर आरोप भी लगाए थे।
BNS धारा 296 – अश्लील गाली-गलौज या अभद्र हरकत
यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल करता है या ऐसा व्यवहार करता है, जिससे दूसरे व्यक्ति को परेशानी या असुविधा होती है, तो इस धारा के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
BNS धारा 351(2) – जान से मारने की धमकी
यदि किसी व्यक्ति को ऐसी धमकी दी जाती है, जिससे उसे अपनी जान, सुरक्षा या गंभीर नुकसान का डर पैदा हो, तो यह आपराधिक धमकी (Criminal Intimidation) की श्रेणी में आता है। इस धारा के तहत पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है।
पुलिस ने शुरू की जांच
ताजा शिकायत मिलने के बाद डीडी नगर पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि, शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच की जा रही है और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पहले क्या थे आरोप?
पीड़िता ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद उस पर नाम बदलने, बुरखा पहनने और नमाज पढ़ने का दबाव बनाया गया। विरोध करने पर मारपीट की गई और हिंदू रीति-रिवाजों का पालन करने से रोका गया। आरोपी पक्ष ने इन सभी आरोपों को पहले ही निराधार बताते हुए कहा है कि युवती ने अपनी मर्जी से निर्णय लिए थे। मामले की जांच जारी है।
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