McVities Wholewheat Marie बिस्किट्स में सिर्फ 19.5% whole wheat flour मिलने पर CCPA ने बड़ी कार्रवाई की है और यूनाइटेड बिस्किट्स पर 1 लाख जुर्माना लगाया है. साथ ही लेबल बदलने को भी कहा गया है.

Written By : उफक साहिल |  Updated at : 31 Aug 2026 07:04 PM (IST)

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मैरी बिस्किट के Wholewheat क्लेम पर CCPA की कार्रवाई

Source : Abplive

अगर आप Marie बिस्किट खाते हैं तो पैकेट पर लिखी एक बात आपके लिए भी जानना जरूरी है. McVities Wholewheat Marie बिस्किट्स को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने यूनाइटेड बिस्किट्स प्राइवेट लिमिटेड पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है. प्राधिकरण के मुताबिक, बिस्किट के नाम में होल व्हीट  लिखा था, लेकिन इसमें होल व्हीट आटे की मात्रा सिर्फ 19.5% थी.

ये मामला तब सामने आया जब CCPA ने सोशल मीडिया पर सामने आई एक खबर को देख कर खुद जांच की इसमें McVities होल व्हीट marie बिस्किट को हेल्दी, नेचुरल और ऑर्गेनिक बताकर प्रचार किए जाने और इसके इंग्रेडिएंट्स पर सवाल उठाए गए थे. इसके बाद CCPA ने बिस्किट की पैकेजिंग और ऑनलाइन उपलब्ध जानकारी की जांच की. जांच में पता चला कि प्रोडक्ट में 19.5%  साबुत गेहूं का आटा था, जबकि 52% रिफाइंड गेहूं का आटा मैदा मौजूद था.

होल व्हीट नाम पर CCPA ने जताई एतराज 

CCPA का कहना था कि पैकेट पर Wholewheat शब्द को खास देखा के इस्तेमाल करने से आम कस्टमर को यह लग सकता है कि बिस्किट मुख्य रूप से पूरे गेहूं के आटे से बना है. जबकि प्रोडक्ट में इसकी मात्रा काफी कम थी.  इसी वजह से अधिकारी ने इसे गलत दावा माना. इस मामले की जांच, जांच इन्वेस्टिगेशन ने भी की थी. उसने 16 जुलाई 2026 को अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बिस्किट के नाम और उसमें मौजूद साबुत गेहूं के आटे की मात्रा के बारे में जानकारी दी गई थी.

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कंपनी ने ट्रेडमार्क का दिया हवाला

यूनाइटेड बिस्किट्स ने अपनी सफाई में कहा कि होल व्हीट Marie बिस्किट एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है और wholewheat का इस्तेमाल ब्रांड की पहचान के लिए किया गया है. कंपनी ने पैकेट पर मौजूद डिसक्लेमर का भी हवाला दिया. कंपनी ने बाद में पैकेजिंग बदलने और रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से wholewheat शब्द हटाने की पेशकश की. साथ ही पुराने पैकेट इस्तेमाल करने के लिए 9 महीने का समय मांगा.

CCPA ने कंपनी की दलील खारिज की

CCPA ने कहा कि किसी शब्द के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होने से कंपनी को गलत जानकारी देने की अनुमति नहीं मिल जाती. प्राधिकरण ने यह भी कहा कि पैकेट पर दिया गया डिस्क्लेमर छोटे अक्षरों में और मुख्य दावे के नीचे था, इसलिए वो  Wholewheat के प्रमुख दावे को सही तरीके से सही नहीं करता. CCPA ने कंपनी को सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया माध्यमों से इस गलत ad को तुरंत बंद करने का निर्देश दिया है.  नए पैकेजिंग में भी इस दावे को हटाने को कहा गया है. साथ ही यूनाइटेड बिस्किट्स को आदेश की तारीख से 15 दिनों के अंदर नियमों का पालन करने की रिपोर्ट जमा करनी होगी.

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About the author उफक साहिल

उफक साहिल ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एक ऑनलाइन न्यूज़ प्लेटफॉर्म से की थी. वर्तमान में यह हैदराबाद में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में MA मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की छात्रा हैं. इन्होंने बिहार में दरभंगा के कामेश्वरनगर स्थित ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. अभी उफक एबीपी न्यूज़ वेबसाइट के बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं.

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Published at : 31 Aug 2026 07:04 PM (IST)

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