MP Police Social Media Guideline:मध्यप्रदेश पुलिस ने सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर नई गाइडलाइन (MP Police Social Media Guideline 2026) जारी की है। इसके मुताबिक पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान या उसके बाद रील, फोटो, वीडियो और ऑडियो क्लिप अपलोड नहीं कर सकेंगे।
MP पुलिस के लिए सोशल मीडिया गाइडलाइन
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संवेदनशील जानकारी शेयर करने पर रोक
पुलिसकर्मियों के लिए सरकारी दस्तावेजों के स्क्रीनशॉट या ऐसी जानकारी शेयर करने पर भी रोक रहेगी, जो सरकारी नियमों के तहत गोपनीय या संवेदनशील है। गाइडलाइन में ChatGPT और Gemini जैसे AI टूल्स पर भी ऐसी जानकारी अपलोड नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
आपत्तिजनक पोस्ट और कंटेंट पर रोक
पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान या बाद में वर्दी में अशोभनीय भाषा, फोटो, वीडियो या ऑडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं कर सकेंगे। ऐसा कोई कंटेंट मिलने पर उसे तुरंत हटाना होगा और आगे ऐसी पोस्ट नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकारी और गोपनीय जानकारी शेयर नहीं होगी
पुलिसकर्मी सरकारी दस्तावेज, जांच से जुड़ी जानकारी, संवेदनशील मामलों की डिटेल या हथियारों और महत्वपूर्ण जगहों के फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर नहीं कर सकेंगे। ऐसी जानकारी को ChatGPT, Gemini जैसे AI टूल्स पर अपलोड करने पर भी रोक रहेगी।
जांच और अपराध से जुड़े फोटो-वीडियो पर रोक
किसी शिकायत, जांच, विवेचना या जनसुनवाई से जुड़े पीड़ित, आरोपी, गवाह या दूसरे लोगों के फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किए जा सकेंगे। ऐसी सामग्री शेयर करने की जरूरत होने पर पहले अनुमति लेना जरूरी होगा।
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सरकार और विभाग पर टिप्पणी नहीं कर सकेंगे
पुलिसकर्मी सरकार की नीतियों, विभाग के फैसलों, कोर्ट के मामलों या वरिष्ठ अधिकारियों को लेकर सोशल मीडिया पर कोई टिप्पणी या प्रतिक्रिया नहीं दे सकेंगे। विभाग की छवि खराब करने वाली पोस्ट पर कार्रवाई की जाएगी।
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सोशल मीडिया से कमाई पर भी नजर
पुलिसकर्मी सोशल मीडिया के जरिए कोई निजी बिजनेस, प्रचार या किसी प्रोडक्ट का प्रमोशन नहीं कर सकेंगे। सोशल मीडिया से होने वाली कमाई की जानकारी भी विभाग को देनी होगी। इन नियमों का पालन नहीं करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है।