Time Published: Friday, July 24, 2026, 18:51 [IST]

NEET UG 2026 के रिजल्ट को लेकर कई तरह के दावे लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच छात्रों की शिकायत अब अदालत तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के तीन स्टूडेंट्स ने अपने स्कोर में कथित गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। छात्रों का दावा है कि उनकी OMR शीट और आधिकारिक आंसर-की के हिसाब से जितने नंबर बनने चाहिए, NTA के स्कोरकार्ड में उससे काफी कम नंबर दिए गए हैं।

मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने NTA और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस नितिन सूर्यवंशी और जस्टिस अभासाहेब शिंदे की बेंच ने मामले पर NTA और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई में तीनों स्टूडेंट्स की मूल OMR शीट और संबंधित डाक्यूमेंट्स पेश किए जाएं। केंद्र की ओर से पेश डिप्टी सॉलिसिटर जनरल अजय तल्हार ने बताया कि NTA को सभी जरूरी मूल दस्तावेज तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी।

NEET UG Row Reaches Bombay High Court

तीन छात्रों ने उठाए स्कोर पर सवाल

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका छत्रपति संभाजीनगर की ऋचा प्रफुल्ल देशपांडे, बीड के सोहम नितिन गावटे और धुले के अथर्व जगताप ने दाखिल की है। तीनों का कहना है कि OMR शीट और आंसर-की के आधार पर उनके अंक NTA के स्कोरकार्ड से मेल नहीं खाते। बता दें, कुछ ऐसा ही दावा कानपुर की एक छात्रा आर्या ने भी कुछ दिनों पहले किया था।

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ऋचा देशपांडे का दावा है कि 13 जुलाई को NTA पोर्टल पर दिखाई गई स्कैन OMR शीट उनके प्रदर्शन के अनुसार थी। लेकिन 15 जुलाई को ईमेल से मिली OMR शीट उससे अलग थी। उन्होंने रिजल्ट से पहले NTA से शिकायत की, लेकिन जवाब नहीं मिला। 16 जुलाई को रिजल्ट जारी हो गया। सोहम गावटे के अनुसार, OMR और आंसर-की के आधार पर उन्हें 522 अंक मिलने चाहिए थे, लेकिन स्कोरकार्ड में 95 अंक दर्ज हैं। उन्होंने 17 से 19 जुलाई के बीच NTA को कई ईमेल भेजे, लेकिन कथित तौर पर कोई जवाब नहीं मिला।

अथर्व जगताप के वकील के मुताबिक, ईमेल से मिली OMR शीट के आधार पर उनके 597 अंक बनते हैं, जबकि स्कोरकार्ड में सिर्फ 45 अंक हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि स्कोरकार्ड में दर्ज जवाबों के आधार पर भी कम से कम 61 अंक बनने चाहिए थे। अब 30 जुलाई को NTA को मूल OMR शीट और संबंधित रिकॉर्ड अदालत में पेश करने होंगे।

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