बिहार बोर्ड (BSEB) ने OFSS पोर्टल के जरिए इंटरमीडिएट में नामांकित छात्रों के 200 रुपये रिफंड के लिए स्कूलों और कॉलेजों को 3 अगस्त 2026 तक बैंक विवरण अपडेट करने का निर्देश दिया है।

Bihar BSEB OFSS Refund 2026

BSEB ने OFSS पोर्टल के जरिए इंटरमीडिएट में नामांकित छात्रों के 200 रुपये रिफंड के लिए स्कूलों और कॉलेजों को 3 अगस्त 2026 तक बैंक विवरण अपडेट करने का निर्देश दिया है।

  • Published: 23 Jul 2026, 03:07 PM IST
  • Last Updated: 23 Jul 2026, 03:07 PM IST

Bihar BSEB OFSS Refund 2026: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स (OFSS) के माध्यम से इंटरमीडिएट कक्षाओं में नामांकित छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है।

बोर्ड ने सभी संबंधित शिक्षण संस्थानों से कहा है कि वे छात्रों के आवेदन और प्रॉस्पेक्टस शुल्क (प्रोस्पेक्टस फीस) के रिफंड को प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते के विवरण की तुरंत जांच करें और उसे अपडेट करें।

बोर्ड के ताजा नोटिस के मुताबिक, OFSS के जरिए दाखिला पाने वाले प्रत्येक छात्र का 200 रुपये का आवेदन और ब्रोशर शुल्क वापस किया जाना है। हालांकि, बोर्ड के रिकॉर्ड में कई स्कूलों और कॉलेजों के बैंक खाते की जानकारी या तो गलत दर्ज है या फिर मौजूद ही नहीं है।

OFSS के माध्यम से इण्टर कक्षा में विभिन्न सत्रों के लिए नामांकन हेतु विवरणिका एवं आवेदन शुल्क की राशि वापस करने के संदर्भ में संबंधित विद्यालय / महाविद्यालय के प्राचार्यों के लिए आवश्यक सूचना।#Bihar #BSEB #BiharBoard @BiharEducation_ @mkrtiwari_bjp @samrat4bjp pic.twitter.com/TsgJRvCLUe

— Bihar School Examination Board (@officialbseb) July 23, 2026

बैंक विवरण अपडेट करने की समयसीमा और जरूरी निर्देश
रिफंड की राशि सही बैंक खातों में पहुंचे, इसके लिए बिहार बोर्ड ने OFSS पोर्टल को फिर से खोल दिया है। शिक्षण संस्थान इस सुविधा का उपयोग करके अपने बैंक विवरण की जांच, सुधार या अपलोड कर सकते हैं।

  • अंतिम तिथि: यह विशेष सुविधा 23 जुलाई से शुरू होकर 3 अगस्त 2026 तक पूरी तरह सक्रिय रहेगी।
  • संस्थानों की जिम्मेदारी: सभी इंटर-स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्यों, प्रभारी प्राचार्यों और हेडमास्टर्स को निर्देश दिया गया है कि वे OFSS पोर्टल पर लॉगिन करके सिस्टम में पहले से मौजूद बैंक खाते की जानकारी का मिलान करें।

अगर विवरण गलत पाए जाते हैं, तो उनमें तुरंत सुधार किया जाना अनिवार्य है। जिन संस्थानों के बैंक विवरण अब तक पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं, उन्हें दी गई समयसीमा के भीतर ही सभी जरूरी जानकारियां अपलोड करनी होंगी।

बैंक फॉर्म में क्या-क्या जानकारियां भरनी होंगी?
बोर्ड ने शिक्षण संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे पोर्टल पर फॉर्म भरते समय निम्नलिखित विवरणों को पूरी सावधानी के साथ दर्ज करें:

  • शिक्षण संस्थान का बैंक खाता संख्या (Bank Account Number)
  • खाता धारक का नाम (Name of the Account Holder)
  • बैंक का नाम (Name of the Bank)
  • बैंक का आईएफएससी कोड (IFSC Code of the Bank)
  • बैंक की शाखा का नाम (Name of the Bank Branch)

आईएफएससी कोड दर्ज करते वक्त विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है, ताकि अंग्रेजी के अक्षर 'O' और गणितीय अंक शून्य (0) के बीच किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति या गलती न हो।

OFSS पोर्टल पर बैंक विवरण अपडेट करने की प्रक्रिया
शिक्षण संस्थान के प्राचार्य या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि नीचे दिए गए चरणों का पालन करके बैंक खाता विवरण में संशोधन या अपलोड कर सकते हैं:

  • सबसे पहले आधिकारिक OFSS पोर्टल पर जाएं।
  • संस्थान की लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें।
  • इसके बाद 'कॉलेज इंफॉर्मेशन' (College Information) के विकल्प पर क्लिक करें।
  • अब 'मैनेज बैंक' (Manage Bank) लिंक का चयन करें।
  • बैंक विवरण अपलोड करने या उसमें बदलाव करने के लिए 'ऐड' (Add) बटन पर क्लिक करें।
  • जानकारी की पुष्टि करने के लिए 'क्लिक हियर फॉर ओटीपी' (Click Here For OTP) पर क्लिक करें।
  • OFSS पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी (OTP) को निर्धारित बॉक्स में दर्ज करें।
  • अंत में प्रक्रिया पूरी करने के लिए 'सबमिट' (Submit) बटन पर क्लिक करें।

गलत जानकारी देने पर बोर्ड की कड़ी चेतावनी
बिहार बोर्ड ने यह बिल्कुल साफ कर दिया है कि सही बैंक खाता जानकारी दर्ज कराने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्थान की होगी। यदि गलत विवरण सबमिट किए जाते हैं और रिफंड की राशि किसी अन्य बैंक खाते में चली जाती है, तो इसके लिए स्कूल या कॉलेज के प्राचार्य (Principal) या अधिकृत प्रतिनिधि को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि संस्थान द्वारा गलत बैंक विवरण उपलब्ध कराने के कारण यदि भुगतान किसी गलत खाते में ट्रांसफर होता है, तो इसके लिए बोर्ड की कोई जवाबदेही नहीं होगी। इसके अलावा, जिन स्कूलों और कॉलेजों को बैंक जानकारी अपडेट करने में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वे बोर्ड के हेल्पडेस्क नंबर 0612-2230009 या 0612-2230051 पर संपर्क कर सकते हैं।