पंचकूला पुलिस (पिंजौर थाना) ने जांच के बाद तीनों के खिलाफ BNS की धाराओं में FIR दर्ज की है। मामले की आगे की जांच आर्थिक अपराध शाखा-2 (EOW) को सौंपी गई है।
पंचकूला में जमीन बेचने के नाम पर मां- बेटे ने की 8 लाख की ठगी।
- Published: 15 Sep 2026, 11:17 AM IST
- Last Updated: 15 Sep 2026, 11:17 AM IST
Panchkula Fraud: पंचकूला में जमीन बेचने के नाम पर 8 लाख रुपए लेने के बाद रजिस्ट्री से मुकरने का मामला सामने आया है। गांव चिक्कन निवासी पवन कुमार ने गांव टीपरा की सुनीता रानी और उसके दो बेटों साहिल खत्री व अक्षय खत्री पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पंचकूला पुलिस ने तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और धमकी देने की धाराओं में केस दर्ज किया है।
पवन कुमार से 8 लाख रुपए में हुआ था जमीन का सौदा
पवन कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 7 जनवरी 2025 को सुनीता रानी और उसके दोनों बेटों के साथ जमीन का सौदा तय हुआ था। जमीन की कुल कीमत 8 लाख रुपए तय की गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक, उसने आरोपियों को 2.90 लाख रुपए नकद और 5.10 लाख रुपए चेक के जरिए भुगतान कर दिया।
दोनों पक्षों के बीच गवाहों की मौजूदगी में 7 जनवरी 2025 को 'फुल एंड फाइनल पेमेंट' का इकरारनामा भी किया गया था।
तहसील बुलाया, लेकिन रजिस्ट्री कराने नहीं पहुंचे
पवन कुमार के अनुसार, पूरी रकम देने के बाद जब उसने जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए कहा तो आरोपी टाल-मटोल करने लगे। इसके बाद उसने 5 जून 2026 को वकील के माध्यम से आरोपियों को कानूनी नोटिस भेजा और 23 जून को बयनामा कराने के लिए कालका तहसील कार्यालय बुलाया।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि वह 23 जून को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक तहसील कार्यालय में आरोपियों का इंतजार करता रहा, लेकिन वे वहां नहीं पहुंचे। फोन पर संपर्क करने पर उन्होंने रजिस्ट्री कराने से साफ इनकार कर दिया।
रजिस्ट्री के लिए दबाव बनाया तो जान से मारने की दी धमकी
पवन ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने कहा कि वे न तो जमीन की रजिस्ट्री करेंगे और न ही किसी कानूनी नोटिस का जवाब देंगे। उन्होंने कथित तौर पर यह भी कहा कि वे जमीन किसी अन्य व्यक्ति को बेच देंगे। शिकायत के अनुसार, आरोपियों ने बार-बार रजिस्ट्री कराने का दबाव बनाने पर पवन को जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस जांच के बाद दर्ज हुई FIR
पवन कुमार की शिकायत पर DCP पंचकूला की ओर से मामले की जांच कराई गई। जांच के बाद पिंजौर थाने में सुनीता रानी, साहिल खत्री और अक्षय खत्री के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 316(2), 318(4) और 61(2) के तहत FIR दर्ज की गई है। मामले की आगे की जांच आर्थिक अपराध शाखा-2 (EOW) पंचकूला को सौंपी गई है। जांच अधिकारी ASI विक्रमजीत सिंह मामले की जांच कर रहे हैं।
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