जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के नियम बदले:फिरोजाबाद में आवेदक नगर निगम के चक्कर काट रहे, एक महीने से आवेदन पेंडिंग
अरुण कुमार रावत | फिरोजाबाद1 घंटे पहले
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फिरोजाबाद में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वाले लोगों की परेशानी बढ़ गई है। शासन की ओर से प्रमाण पत्र जारी करने के नियमों में बदलाव के बाद कई आवेदन एक महीने से अधिक समय से लंबित हैं। आवेदक प्रमाण पत्र बनवाने के लिए नगर निगम के चक्कर काट रहे हैं। नई व्यवस्था की जानकारी नहीं होने से भी लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1969 में संशोधन के बाद जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया बदल गई है। अब घटना के बाद बीते समय के आधार पर अलग-अलग अधिकारियों को प्रमाण पत्र जारी करने की जिम्मेदारी दी गई है। इससे नगर निगम में जमा कई पुराने आवेदनों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है।
नई व्यवस्था के मुताबिक, जन्म या मृत्यु के 21 दिन के भीतर प्रमाण पत्र नगर निगम से जारी होगा। इसके बाद आवेदन की अवधि बढ़ने पर संबंधित अधिकारी से आदेश और प्रमाण पत्र जारी कराने की प्रक्रिया अपनानी होगी।

21 दिन तक नगर निगम, 22 दिन से एक साल तक CMO
शासन के नए नियम के अनुसार जन्म या मृत्यु की घटना के 21 दिन के भीतर प्रमाण पत्र नगर निगम जारी करेगा। यदि घटना को 22 दिन से एक वर्ष तक का समय हो चुका है तो प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) कार्यालय से जारी किया जाएगा।
वहीं, एक वर्ष से अधिक और दो वर्ष तक पुराने जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए उपजिलाधिकारी (एसडीएम) का आदेश आवश्यक होगा।
दो साल से पुराने प्रमाण पत्र के लिए कोर्ट का आदेश जरूरी
यदि जन्म या मृत्यु की घटना को दो वर्ष से अधिक समय हो चुका है तो प्रमाण पत्र जारी कराने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश की आवश्यकता होगी। यानी आवेदन की अवधि के आधार पर संबंधित कार्यालय और अधिकारी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

आवेदन बढ़े, जानकारी के अभाव में परेशान आवेदक
नगर निगम में जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नई व्यवस्था की जानकारी नहीं होने के कारण कई लोग पुराने तरीके से नगर निगम में आवेदन कर रहे हैं। लंबित आवेदनों के कारण उन्हें बार-बार कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं।
आवेदकों का कहना है कि नियम बदलने की जानकारी स्पष्ट रूप से नहीं मिलने के कारण उन्हें यह पता नहीं चल पा रहा कि प्रमाण पत्र के लिए किस कार्यालय में संपर्क करें।
अधिकारी बोले- नए नियम के अनुसार जारी हो रहे प्रमाण पत्र
सहायक नगर आयुक्त रविंद्र कुमार ने बताया कि शासन के नए आदेश के अनुसार जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी को भी नई व्यवस्था से अवगत कराया गया है। उन्होंने कहा कि अब प्रमाण पत्र शासन के नए नियमों के अनुसार ही जारी किए जा रहे हैं।
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