पति की हत्या कर नीले ड्रम में सीमेंट के साथ जमाया! मेरठ के सौरभ राजपूत मर्डर केस में अदालत कब सुनाएगी फैसला?

Time Updated: Friday, September 18, 2026, 14:39 [IST]

Meerut Blue Drum Murder Case Verdict: मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड, जिसे नीला ड्रम हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, में अदालत की सुनवाई अब फैसले के करीब पहुंच गई है। मामले में अभियोजन और बचाव पक्ष की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। इसके बाद जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 26 सितंबर 2026 की तारीख तय की है। अब सबकी नजर अदालत के फैसले पर है।

सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी और उसका प्रेमी साहिल आरोपी हैं। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क अदालत के सामने रखे। फैसले की तारीख तय होने के बाद अदालत परिसर में इस बात को लेकर चर्चा रही कि मामले में आरोपियों को क्या सजा मिल सकती है।

Meerut Blue Drum Murder Case Verdict

प्रेम विवाह से शुरू हुई कहानी

मुस्कान रस्तोगी उर्फ सोभी ने साल 2016 में सौरभ राजपूत से प्रेम विवाह किया था। सौरभ इंदिरानगर के रहने वाले थे, जबकि मुस्कान थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र की निवासी थी। साल 2019 में दोनों के घर बेटी पीहू का जन्म हुआ। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात अपने सहपाठी साहिल से हुई। इसके बाद मुस्कान और साहिल की नजदीकियां बढ़ने लगीं।

मामला धीरे-धीरे इतना बढ़ा कि मुस्कान और सौरभ के रिश्ते में तनाव आ गया और बात तलाक तक पहुंच गई। सौरभ ने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ दी और लंदन चले गए।

ये भी पढे़ं:

लौटे सौरभ तो कर दी हत्या

मामले के अनुसार, साहिल और मुस्कान के बीच नजदीकी बढ़ती गई। सौरभ के लंदन से वापस आने के बाद दोनों पर उनकी हत्या करने का आरोप लगा। आरोप है कि हत्या के बाद शव के टुकड़े किए गए और उन्हें एक नीले ड्रम में रखकर सीमेंट से जमा दिया गया। इसके बाद मुस्कान और साहिल घूमने के लिए चले गए। दोनों के वापस लौटने के बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने जांच के बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

अदालत में पूरी हुई दोनों पक्षों की बहस

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से डीजीसी क्रिमिनल केके चौबे ने पक्ष रखा। वहीं मुस्कान की ओर से उसके अधिवक्ताओं ने अपनी दलीलें अदालत के सामने रखीं। अभियोजन पक्ष की बहस पूरी होने के बाद केके चौबे ने चार गवाहों से कुछ और सवाल पूछने के लिए उन्हें अदालत में बुलाने की अनुमति मांगी थी। इस आवेदन पर बचाव पक्ष की ओर से लिखित आपत्ति दाखिल की गई। अदालत ने आवेदन पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया।

बचाव पक्ष ने भी पूरी की बहस

मामले में वादी की ओर से अधिवक्ता विजय बहादुर पहले ही अपनी बहस पूरी कर चुके थे। इसके बाद बचाव पक्ष ने भी गुरुवार को अपनी दलीलें पूरी कर दीं। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अब फैसला सुनाने के लिए 26 सितंबर 2026 की तारीख तय की है। ऐसे में अब इस चर्चित मामले में अदालत के फैसले का इंतजार है।

क्या सजा होगी, फैसले से होगा साफ

सुनवाई पूरी होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अदालत मामले में आरोपियों को लेकर क्या फैसला सुनाती है। सजा को लेकर अभी किसी तरह का अनुमान लगाना सही नहीं होगा। अदालत का फैसला आने के बाद ही साफ होगा कि मामले में आरोपी मुस्कान और साहिल के खिलाफ क्या आदेश दिया जाता है।

ये भी पढे़ं: