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अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने शहर में अपराध, चेन स्नेचिंग, हिट एंड रन दुर्घटनाओं तथा ई-चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वाले वाहन चालकों पर नकेल कसने के लिए बड़ा आदेश जारी किया है। पुलिस कमिश्नर हरमनबीर सिंह गिल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियां लागू करते हुए स्पष्ट किया है कि अब शहर के किसी भी पेट्रोल, डीजल या सीएनजी स्टेशन पर बिना हाई-सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) या कटी-फटी/छिपी हुई नंबर प्लेट वाले वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा।
पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आया था कि कई वाहन चालक अपनी गाड़ियों की नंबर प्लेट हटा रहे हैं, मोड़ रहे हैं या बदल रहे हैं। इससे संगठित आपराधिक गतिविधियों और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को भारी बाधा आ रही थी।
जारी आदेशों के अनुसार, कोई भी पेट्रोल पंप या सीएनजी स्टेशन मालिक/कर्मचारी किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को बोतल, केन या किसी अन्य बर्तन में खुला पेट्रोल या डीजल नहीं बेचेगा। हालांकि, वैध टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर वाले नए वाहनों, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और अन्य आपातकालीन सेवा से जुड़े वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
विवाद होने पर 112 पर करें कॉल, पुलिस करेगी तुरंत कार्रवाई : यदि ईंधन देने से मना करने पर कोई वाहन चालक या ऑपरेटर पेट्रोल पंप कर्मचारियों से बहस, झगड़ा या हंगामा करता है, तो पेट्रोल पंप संचालक को तुरंत नजदीकी थाना पुलिस या 112 नंबर पर सूचना देने के निर्देश दिए गए हैं।
नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों व पंप मालिकों के खिलाफ धारा 223 तथा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। 30 दिनों का सीसीटीवी फुटेज रखना होगा सुरक्षित : सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अपने परिसरों में लगे सीसीटीवी और एएनपीआर कैमरों को 24 घंटे चालू हालत में रखना होगा।
आने-जाने वाले वाहनों की आगे व पीछे की नंबर प्लेट कैमरों में साफ दिखनी चाहिए। रिकॉर्ड किया गया फुटेज कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। सभी पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशनों के प्रवेश द्वार और फ्यूल डिस्पेंसिंग यूनिट के पास कम से कम 3x3 फीट का सूचना बोर्ड लगाना अनिवार्य किया गया है।
पंजाबी और अंग्रेजी भाषा में स्पष्ट लिखा होना चाहिए-"पुलिस कमिश्नर, अमृतसर शहर के आदेशानुसार, बिना वैध एचएसआरपी/नंबर प्लेट वाले किसी भी वाहन को ईंधन नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कार्रवाई की जाएगी।