मध्य प्रदेश: पूर्व प्रमुख सचिव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट सख्त
Thu, 24 Sep 2026 10:28 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Thu, 24 Sep 2026 10:28 PM IST
सार
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं होने पर वेटरनरी विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने भोपाल पुलिस आयुक्त को वारंट तामील कराने के निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर - फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आदेश का पालन नहीं करने पर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए वेटरनरी विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव के खिलाफ खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। हाईकोर्ट जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि बिना गैर-जमानती वारंट जारी किए बिना अनावेदक अदालत में पेश नहीं होंगे। एकलपीठ ने वारंट तामील की जिम्मेदारी भोपाल पुलिस आयुक्त को सौंपते हुए अगली सुनवाई 5 अक्तूबर को निर्धारित की है।
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जबलपुर के सेवानिवृत्त असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड ऑफिसर केके गर्ग की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि वेतन से काटी गई राशि के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 19 अगस्त 2025 को आदेश पारित आदेश में काटी गई राशि 90 दिन के भीतर लौटाने के निर्देश दिए थे। निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं होने के कारण उक्त अवमानना याचिका दायर की है।
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एकलपीठ ने सुनवाई दौरान विभाग ने हाईकोर्ट की रजिस्ट्री को अवमानना याचिका के नोटिस प्राप्त होने के संबंध में पत्र भेजा था। इसके बावजूद संबंधित अधिकारी न तो न्यायालय में उपस्थित हुए और न ही पूर्व आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट पेश की गई। संबंधित अधिकारी के अदालत में उपस्थित होने और पूर्व में पारित आदेश का पालन करने की उम्मीद नहीं है। एकलपीठ ने तत्कालीन प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उन्हें पेश करने के आदेश जारी किए हैं। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता केवीएस सुनील राव ने पैरवी की।
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