कबीरधाम जिले की सिटी कोतवाली पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में 36 वर्षीय महिला अमीना ताज को गिरफ्तार किया है। वह कवर्धा के ग्राम सैगोना की रहने वाली है। पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आए तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उसके खिलाफ BNS की ध

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आरोपी को 24 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

29 जुलाई को फांसी लगाकर आत्महत्या की थी

पुलिस के मुताबिक, मामला 29 जुलाई 2026 का है। उस दिन सुमुख दुबे ने पुलिस को सूचना दी थी कि अमीना ताज ने फोन कर बताया कि उसके भाई आलोक दुबे ने फांसी लगा ली है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। शव का पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया गया। इस मामले में मर्ग क्रमांक 75/2026, धारा 194 BNSS के तहत जांच शुरू की गई।

पोस्टमार्टम और वैज्ञानिक जांच में आत्महत्या की पुष्टि

जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कराया। सीन ऑफ क्राइम यूनिट कबीरधाम के वैज्ञानिक अधिकारी की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों व गवाहों के बयान लिए गए। मौके से मृतक आलोक दुबे का मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त किया गया। इसके अलावा अमीना ताज के तीन मोबाइल फोन भी पुलिस ने कब्जे में लिए।

पुलिस के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आलोक दुबे की मौत फांसी लगाने से दम घुटने के कारण होना बताया गया और मृत्यु की प्रकृति आत्महत्या बताई गई। वैज्ञानिक अधिकारी ने भी घटनास्थल के निरीक्षण के आधार पर फांसी लगाने से मौत होने की पुष्टि की।

चार साल से लिव-इन में रहने का दावा

पुलिस जांच में सामने आए तथ्यों के मुताबिक, आलोक दुबे करीब चार वर्षों से अमीना ताज के साथ लिव-इन रिलेशन में रह रहा था।

पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान अमीना ताज द्वारा आलोक दुबे पर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर मुस्लिम रीति-रिवाज से विवाह करने का दबाव बनाने की बात सामने आई। आरोप है कि शादी नहीं करने पर उसे बलात्कार के प्रकरण में फंसा देने की धमकी देकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था।

जांच के अनुसार, इसी दबाव और कथित प्रताड़ना से परेशान होकर आलोक दुबे ने 29 जुलाई को दोपहर करीब 12 से 12:30 बजे के बीच आरोपी के किराये के मकान के बैठक कमरे के वेंटिलेशन में फांसी लगाकर आत्महत्या की।

23 सितंबर को दर्ज हुआ अपराध

मर्ग जांच से मिले साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने प्रथम दृष्टया अमीना ताज के खिलाफ अपराध बनना पाया। इसके बाद 23 सितंबर 2026 को अपराध क्रमांक 413/2026, धारा 108 BNS के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

24 सितंबर को गिरफ्तारी, कोर्ट में पेश

जाँच के दौरान पुलिस ने 24 सितंबर को अमीना ताज को विधिवत गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। पुलिस के मुताबिक, मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई जारी है। कार्रवाई सिटी कोतवाली थाना प्रभारी लालजी सिन्हा के नेतृत्व में की गई।