पंजाब में 2027 के चुनाव से 5 महीने पहले इलेक्शन कमीशन ने गुरूवार (13 अगस्त) को SIR के बाद तैयार ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसमें करीब 20 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं। हालांकि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है या फिर गलत है तो घबराएं नहीं। आप

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12 सितंबर तक आप अपना नाम दर्ज करवाने या फिर गलती सुधारने के लिए आवेदन कर सकते हें। नाम दर्ज करवाने के लिए फार्म 6 और नाम ठीक करवाने के लिए फार्म आठ भर सकते हैं। पंजाब की मुख्य चुनाव अफसर (CEO) अनंदिता मिश्रा ने साफ किया है कि किसी भी वैध मतदाता को वोटर सूची से बाहर नहीं रहने दिया जाएगा। उनका कहना है कि वोट बनाने और गलती सुधारने के लिए लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों का सहारा ले सकते हैं।

पहले ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में अपना नाम ऐसे ढूंढिए… अगर आप देखना चाहते हैं कि आपका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में है या नहीं, तो CEO पंजाब की वेबसाइट www.ceopunjab.gov.in खोलें। होम पेज पर DRAFT ROLL 2026 पर क्लिक करें। अपना जिला और विधानसभा क्षेत्र चुनें। कैप्चा भरें। इसके बाद पार्ट नंबर और पार्ट के नाम के हिसाब से वोटर लिस्ट की PDF डाउनलोड करें। PDF खोलकर उसमें अपना नाम और वोटर डिटेल चेक करें।

अगर आपको अपना बूथ नंबर या पार्ट नंबर नहीं पता है, तो पहले चुनाव आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल www.voters.eci.gov.in पर जाएं। यहां Search Your Name in Voter List विकल्प पर जाएं। अपना EPIC नंबर यानी वोटर ID नंबर और राज्य चुनें। कैप्चा भरकर सर्च करें। इसके बाद आपकी वोटर डिटेल सामने आ जाएगी। इसमें बूथ नंबर, पार्ट नंबर और वोटर का सीरियल नंबर जैसी जानकारी मिल जाएगी। फिर ड्राफ्ट लिस्ट में चेक कर सकते हैं।

अगर नाम नहीं मिलता तो फिर कैसे जुड़वाएं

  • फॉर्म 6 भरें: अगर Voter Service Portal पर आपकी वोट की डिटेल नहीं मिलती है तो नाम को मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए Form 6 भरना होगा। ECI के अनुसार, Form 6 नए मतदाता के पंजीकरण के लिए है।
  • ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें: अगर आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाना है तो Form 6 के साथ उम्र और निवास के प्रमाण की दस्तावेजी कॉपी देनी होगी। ECI के अनुसार, Form 6 में इन प्रमाणों की सूची दी गई है। इसके साथ एक हालिया पासपोर्ट साइज कलर फोटो लगानी होती है।
  • सेल्फ डेकलरेशन: CEO पंजाब आनंदिता मिश्रा का कहना है कि अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो आपको सेल्फ डेकलरेशन देना होगा कि आपकी वोट कहीं और नहीं बनी है। अगर कहीं और वोट बनी है तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
  • आवेदन ऑनलाइन या BLO के माध्यम से दें: Form 6 आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन Election Commission के Voter Service Portal के जरिए किया जा सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए ERO/AERO या अपने क्षेत्र के Booth Level Officer (BLO) को Form 6 दिया जा सकता है।
  • आवेदन नंबर जरूर संभालकर रखें: आवेदन जमा करने के बाद उसकी स्थिति ट्रैक की जा सकती है। ECI के अनुसार, आवेदन पर निर्णय की जानकारी आवेदक को दिए गए मोबाइल नंबर पर SMS और पते पर डाक के जरिए भी दी जाती है।

Form 6 भरने के बाद क्या होगा, जानिए…

  • आवेदन दर्ज किया जाएगा: मतदाता Form 6 ऑनलाइन या संबंधित BLO/AERO/ERO के माध्यम से जमा कर सकता है। आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाला Acknowledgement/Reference नंबर संभालकर रखें। इसी नंबर से आवेदन का स्टेटस चेक किया जा सकता है।
  • दस्तावेजों की जांच होगी: आवेदन के साथ दिए गए उम्र/जन्मतिथि और निवास संबंधी दस्तावेजों की जांच की जाएगी। यह देखा जाएगा कि आवेदक मतदाता बनने के लिए पात्र है और संबंधित विधानसभा क्षेत्र में सामान्य निवासी है।
  • BLO कर सकता है वेरिफिकेशन: जरूरत पड़ने पर BLO आवेदन में दी गई जानकारी का फील्ड वेरिफिकेशन कर सकता है। इसलिए आवेदन करने के बाद मोबाइल नंबर चालू रखें और दिए गए पते पर उपलब्ध रहें।
  • किसी ने आपत्ति की तो सुनवाई हो सकती है: Form 6 के जरिए किसी व्यक्ति का नाम जोड़ने के दावे पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति आती है तो मामले की जांच की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर दिया जा सकता है।
  • अंतिम फैसला ERO करेगा: ERO आवेदन, दस्तावेज और जरूरत पड़ने पर सत्यापन रिपोर्ट आदि को देखकर दावे पर फैसला करेगा। Form 6 का आवेदन ERO को संबोधित होता है।
  • दावा मंजूर हुआ तो नाम वोटर लिस्ट में जुड़ेगा: यदि Form 6 का दावा मंजूर हो जाता है तो आपका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। इसके बाद संबंधित अपडेटेड/अंतिम मतदाता सूची में नाम दिखाई देगा।

अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम या जानकारी गलत तो कैसे ठीक कराए…

  • फॉर्म 8 भरें: अगर पंजाब में SIR-2026 के तहत जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, लेकिन नाम, पिता/पति का नाम, उम्र, पता या अन्य जानकारी गलत है तो इसके लिए Form 8 दाखिल किया जा सकता है। मतदाता ECI के Voter Service Portal के माध्यम से ऑनलाइन Form 8 दाखिल कर सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए ERO/AERO से संपर्क किया जा सकता है।
  • जिस जानकारी में गलती है, उसे चुनें: आपको जो भी गलती सुधारनी है, उसके संबंध में Form 8 में उसे ही चुनना होगा, जिसमें सुधार चाहिए। उदाहरण के लिए नाम, जन्मतिथि, पता या अन्य व्यक्तिगत विवरण। ECI के Form 8 में अधिकतम 4 जानकारियों में करेक्शन का विकल्प दिया गया है।
  • सही जानकारी का प्रूफ दें: जिस जानकारी में सुधार कराया जा रहा है, उससे संबंधित वैध दस्तावेज की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लगानी होगी। उदाहरण के लिए नाम या जन्मतिथि सुधारने के लिए ऐसा दस्तावेज लगाया जा सकता है, जिसमें सही जानकारी दर्ज हो।
  • आवेदन की रसीद संभालकर रखें: Form 8 जमा करने के बाद मिलने वाली रसीद/आवेदन की जानकारी सुरक्षित रखें। इससे आवेदन की स्थिति पता करने में मदद मिलेगी। ECI के Voter Service Portal पर आवेदन का स्टेटस ट्रैक करने की सुविधा भी है।
  • वेरिफिकेशन भी हो सकता है: आवेदन के बाद जरूरत पड़ने पर BLO/AERO द्वारा जानकारी का सत्यापन कराया जा सकता है। इसके बाद ERO दावे पर निर्णय लेता है। यानी केवल Form 8 जमा करना ही अंतिम स्वीकृति नहीं है।

Form 8 भरने के बाद क्या होगा, जानिए…

  • आवेदन दर्ज होगा: मतदाता Form 8 ऑनलाइन या BLO/AERO/ERO के माध्यम से जमा कर सकता है। आवेदन जमा होने के बाद मिलने वाला Reference/Acknowledgement नंबर संभालकर रखना जरूरी है। इससे आवेदन की स्थिति पता करने में मदद मिलेगी।
  • दस्तावेजों की जांच होगी: जिस जानकारी में सुधार मांगा गया है, उसके समर्थन में लगाए गए दस्तावेजों की जांच की जाएगी। उदाहरण के लिए नाम, जन्मतिथि या पिता/पति के नाम में सुधार के लिए संबंधित प्रमाण देखा जाएगा।
  • जरूरत पड़ने पर BLO सत्यापन करेगा: आवेदन की जांच के दौरान जरूरत पड़ने पर BLO को वेरिफिकेशन के लिए भेजा जा सकता है। BLO आवेदक की जानकारी और पते की वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट संबंधित निर्वाचन अधिकारी को दे सकता है।
  • ERO करेगा दावे पर फैसला: आवेदन, दस्तावेज और जरूरत पड़ने पर सत्यापन रिपोर्ट की जांच के बाद ERO तय करेगा कि मांगा गया सुधार स्वीकार किया जाए या नहीं।
  • आवेदन मंजूर हुआ तो रिकॉर्ड में सुधार: यदि दावा सही पाया गया तो वोटर लिस्ट में संबंधित जानकारी अपडेट कर दी जाएगी। यानी नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, पता या Form 8 में दिए गए अन्य स्वीकृत विवरण में बदलाव किया जा सकेगा।
  • पता बदलने पर भी Form 8 का इस्तेमाल: यदि मतदाता दूसरे पते पर शिफ्ट हो गया है तो Form 8 के जरिए रेजिडेंस शिफ्टिंग के लिए आवेदन किया जा सकता है। Form 8 में विधानसभा क्षेत्र के भीतर और दूसरे विधानसभा क्षेत्र में निवास बदलने, दोनों के विकल्प दिए गए हैं।
  • दावा खारिज होने पर क्या करें: यदि आवेदन में दी गई जानकारी या दस्तावेजों में समस्या हो अथवा जांच के बाद दावा स्वीकार नहीं किया जाता है, तो संबंधित निर्वाचन अधिकारी के आदेश के अनुसार उपलब्ध अपील या शिकायत की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

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