Bhopal Lawyer Assault FIR: राजधानी भोपाल वकील से मारपीट मामले में (Bhopal Lawyer Assault FIR)  पुलिस ने कार्रवाई की है। FIR के मुताबिक अधिवक्ता राकेश रावल ने जहांगीराबाद क्षेत्र में उनके साथ मारपीट किए जाने की शिकायत की थी। शिकायत पर 23 सितंबर 2026 को जहांगीराबाद थाने में मामला दर्ज किया गया। FIR में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115(2), 296(b) और 3(5) लगाई गई हैं।

TI समेत तीन पुलिसकर्मी आरोपी

भोपाल वकील मारपीट FIR (Bhopal Lawyer Assault FIR) में तत्कालीन जहांगीराबाद थाना प्रभारी राजन सिंह अहिरवार का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है। FIR में उनके साथ दो अन्य पुलिसकर्मियों को भी आरोपी बनाया गया है। दस्तावेज में इन दोनों की पहचान नाम से नहीं दी गई है। मामला फिलहाल दर्ज आरोपों और शिकायत के आधार पर जांच के लिए लिया गया है।

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गाड़ी में बैठाकर थाने ले जाने का आरोप

शिकायत में राकेश रावल ने आरोप लगाया कि 22 सितंबर की रात करीब 8 बजे वह जहांगीराबाद क्षेत्र से अपने घर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पुलिस वालों ने उन्हें रोका (Bhopal Lawyer Assault FIR) और उनकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं होने की बात को लेकर पूछताछ की। शिकायत के मुताबिक इसके बाद उन्हें जबरदस्ती पुलिस वाहन में बैठाकर जहांगीराबाद थाने लाया गया।

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डंडे और लात-घूंसों से मारपीट का आरोप

भोपाल वकील मारपीट मामले (Bhopal Lawyer Assault FIR) में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि थाने के सामने बने ग्राउंड में ले जाकर उनके साथ डंडे और लात-घूंसों से मारपीट की गई। उन्होंने शरीर के अलग-अलग हिस्सों में चोट लगने की बात कही है। शिकायत में पुलिसकर्मियों पर गाली-गलौज करने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया गया है।

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उपनिरीक्षक को जांच की जिम्मेदारी

भोपाल वकील मारपीट FIR (Bhopal Lawyer Assault FIR) दर्ज होने के बाद मामले की जांच उपनिरीक्षक कमलेश कुमार यादव को सौंपी गई है। FIR में घटना का समय 22 सितंबर की रात 8 से 9 बजे के बीच बताया गया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होगी।

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