UPI Payment Failed:आजकल लोग दुकान पर भुगतान करने या किसी को पैसे भेजने के लिए UPI का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कभी-कभी खाते से पैसे कट (UPI Payment Failed) जाते हैं और सामने वाले को रकम नहीं मिलती। ऐसे में लोग परेशान होकर दोबारा पेमेंट कर देते हैं। इससे दो बार पैसे कट सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है, तो पहले पेमेंट का स्टेटस चेक करें। UPI Payment Failed होने पर पैसे वापस पाने के लिए ये बातें जानना जरूरी है।

UPI से पैसे कटे तो कितने दिन में आएंगे वापस?

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, पैसे वापस आने का समय (UPI Refund Time) इस बात पर निर्भर करता है कि आपने किसी व्यक्ति को पैसे भेजे थे या दुकान पर भुगतान किया था। अगर आपने किसी व्यक्ति को पैसे भेजे, लेकिन उसके खाते में रकम नहीं पहुंची, तो ऐसे मामले में पैसा वापस आने की तय समय-सीमा ट्रांजैक्शन के अगले दिन तक है। इसे T+1 दिन कहते हैं। वहीं, दुकान पर भुगतान करते समय खाते से पैसे कट जाएं, लेकिन दुकानदार को रकम न मिले, तो पैसे वापस आने की समय-सीमा 5 दिन तक हो सकती है। इसे T+5 दिन कहते हैं। यहां T का मतलब पेमेंट की तारीख है।

UPI Transaction Status कैसे चेक करें?

सबसे पहले Google Pay, PhonePe, Paytm या जिस ऐप से पेमेंट किया है, उसे खोलें। इसके बाद UPI Transaction History में जाकर संबंधित पेमेंट पर टैप करें। यहां आपको पेमेंट का स्टेटस दिखेगा। अगर पेमेंट पेंडिंग (Payment Pending) या पेमेंट फेल्ड ( Payment Failed) दिख रहा है, तो तुरंत दोबारा पैसे न भेजें। पहले अपने बैंक खाते का बैलेंस चेक करें और सामने वाले से भी पूछें कि रकम मिली है या नहीं। पेमेंट की रसीद और UPI Reference Number सुरक्षित रखें।

पैसे वापस नहीं आए तो शिकायत कहां करें?

अगर तय समय में पैसे वापस नहीं आते, तो इन तरीकों से शिकायत (UPI Customer Support) करें।

1. पेमेंट वाले ऐप में संबंधित ट्रांजैक्शन खोलें।

2. Help या Support विकल्प चुनें।

3. पैसे कटने, लेकिन सामने वाले को न मिलने की समस्या चुनें।

4. शिकायत दर्ज करके उसका नंबर सुरक्षित रखें।

5. समाधान नहीं मिलने पर अपने बैंक से संपर्क करें।

आप NPCI के आधिकारिक शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए (NPCI Complaint Portal) https://www.npci.org.in/register-a-complaintपर जाएं और मांगी गई जानकारी भरें।

क्या देरी होने पर ₹100 रोज मिल सकते हैं?

RBI के नियमों के तहत, ग्राहक की गलती के बिना संबंधित असफल ट्रांजैक्शन का पैसा तय समय में वापस नहीं आने पर बैंक को ₹100 प्रतिदिन का मुआवजा (RBI Compensation Rules) देना पड़ सकता है। यह नियम तय शर्तों के साथ लागू होता है, हर तरह की शिकायत पर नहीं।ध्यान रखें की UPI से पैसे कटने पर घबराएं नहीं। पहले पेमेंट का स्टेटस देखें, दोबारा भुगतान करने से बचें और जरूरत पड़ने पर ऐप या बैंक में शिकायत दर्ज करें।

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